केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को 17 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी. केंद्र सरकार का 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है.
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने समेत अन्य जटिल मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति के बाद संशोधित संविधान संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया. पेट्रोलियम उत्पादों पर कर को लेकर प्रस्तावित जीएसटी करीब सात वर्ष से लंबित था.
विदित हो कि ‘जीएसटी’ केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा राज्यों में लगने वाले वैट एवं स्थानीय करों का स्थान लेगा.
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