केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को 4 सितंबर 2012 को मंजूरी दे दी. यह स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद के जारी सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना है.
अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति देने संबंधी विधेयक को 5 सितंबर 2012 को राज्यसभा में पेश किया जाना है. इस विधेयक के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी क्योंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है.
विदित हो कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक: सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती मायावती सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था.
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