कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 में दस और अध्याय के लिए नियम अधिसूचित किए. कंपनी अधिनियम, 2013 जिसे संसद ने अगस्त 2013 को पारित किया था वह 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आ गया. कंपनी अधिनियम में 29 अध्याय, 7 अनुसूची और 470 धाराएं हैं. 180 से ज्यादा धाराओं को 26 मार्च 2014 को अधिसूचित किया गया था जबकि 27 मार्च 2014 को पंजीकरण शुल्क, बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियां, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, खातों, प्रबंधन और प्रशासन, घोषणा और लाभांश के भुगतान संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया था.
सभी 7 अनुसूचियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया था. फरवरी 2014 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के नियमों को अधिसूचित किया था. नियमों के मुताबिक कंपनियों को अपने भारी मुनाफे का समाज कल्याण के लिए कम– से– कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा. राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण, बीमार कंपनियों, निवेशकों और शिक्षा प्रोटेक्शन फंड, विशेष न्यायालय और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण संबंधि सूचनाएं बाद में अधिसूचित की जाएंगीं.

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