लोकसभा ने 4 मार्च 2015 को ‘कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक 2015’ पारित कर दिया. इस विधेयक में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोली लगाने वाली कंपनियों को खनन के लिए पट्टे दिए जाने का प्रावधान है. यह विधेयक कोयला खनन में निरंतरता सुनिश्चत करने और कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया.
कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक 2015 के तहत एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोली लगाने वाली कंपनियों को कोयला खदान आवंटित करने, खदान को पट्टे पर देने के साथ-साथ खदान का अपने नाम के साथ अपने हित में प्रयोग करने का अधिकार दिया जाएगा. यह विधेयक सरकार द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किये गए अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसे सरकार संसद सत्र से पहले लाई थी. इस विधेयक में कोयला खानों के निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है.
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