राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुजरात सरकार के भूमि सुधार कानून 2011 को मंजूरी प्रदान की. गुजरात विधानसभा ने भूमि सुधार कानून 2011 को सदन में पारित किए जाने के बाद गुजरात की राज्यपाल डॉ कमला बेनीवाल को स्वीकृति के लिए भेजा था, जिसके बाद भूमि सुधार कानून 2011 को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया.
विदित हो कि भूमि सुधार कानून 2011 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार की ओर से संपादित जमीन में से शेष बची जमीन को मालिक बेच सकेगा.
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