अनिष्ट कर : यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो समाज के नजरिए से हानिकारक या स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसानदेह मानी जाती हैं.
अक्टूबर 2015 के चौथे सप्ताह में अनिष्ट कर चर्चा में रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में एक नया प्रावधान जोड़ा जिसके अंतर्गत जो कंपनियां ऐल्कॉहॉल (शराब) और तंबाकू जैसी नुकसानदेह वस्तुएं बनाती हैं उन्हें अतिरिक्त अनिष्ट कर देना होगा.
सरकार ने जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 से लागू करने के लिए कहा है. जीएसटी द्वारा देश भर में एक समान अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था होगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी में ऐल्कॉहॉल और तंबाकू जैसे उद्योगों के लिए अतिरिक्त कर लगाने का प्रावधान किया गया है.
अनिष्ट कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो समाज के नजरिए से हानिकारक या स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसानदेह मानी जाती हैं. अनिष्ट कर की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर प्रचलित है जिसमें शराब और तंबाकू उत्पादों आदि पर अत्यधिक कर लगाया जाता है. अतिरिक्त कर लगाने का उद्देश्य लोगों को ऐसे उत्पादों या सेवाओं के उपयोग को लेकर हतोत्साहित करना है. इसके अतिरिक्त, इन उत्पादों पर अधिक दर से टैक्स लगाना रेवेन्यू बढ़ाने का एक सामान्य तरीका है क्योंकि आमतौर पर लोग इस प्रकार के शुल्क का विरोध नहीं करते.
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