दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2015 को भारतीय नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया.
विदित हो कि थल सेना और वायु सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की इजाजत है, लेकिन नौसेना में उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाता है. नौसेना की करीब 19 महिला अधिकारी सेना के अन्य अंगों में अपनी समकक्ष अधिकारियों के समान अधिकार की मांग को लेकर न्यायालय पहुंची थीं. अपनी याचिका में उन्होंने लिंग भेद का आरोप लगाया था. अपनी संक्षिप्त सेवा के चलते महिला अफसर पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए 20 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है.
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