दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2015 को रेड एफएम चलाने वाली कंपनी डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को एफएम की तीसरे चरण की ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी.
अदालत ने केंद्र सरकार के 15 जुलाई 2015 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रेड एफएम को सुरक्षा संबंधी मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था. रेड एफएम कलानिधि मारन प्रवर्तित सन टीवी की इकाई है.
डिजिटल रेडिया ब्रॉडकास्ट को सन टीवी समूह के साथ उसके संबंधों के कारण सरकार ने सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गयी थी क्योंकि सन टीवी के प्रमुख कलानिधि मारन और उनके भाई तथा पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री दयानिधि के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
मंत्रालय के निर्णय के खिलाफ सन समूह की एफएम कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय व मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की थी और केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था.
न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ ने डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को एफएम की तीसरे चरण की ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की.
विदित हो कि कलानिधि मारन प्रवर्तित सन टीवी की 5 कंपनियों को 15 जुलाई 2015 को एफएम रेडिया लाइसेंस के तीसरे चरण की नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था. सन ग्रुप, सुर्यान एफएम और रेड एफएम के नाम से 45 एफएम चैनलों का संचालन करता है.
तीसरे चरण की एफएम की नीलामी 27 जुलाई 2015 से शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण के लाइसेंस की अवधि सितंबर 2015 में समाप्त हो जाएगी.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation