भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निपटान नियमन, 2012 लागू कर दिया. इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को 45 दिन के भीतर अपने ग्राहकों के लिए शिकायत केंद्र और वेब आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai: Telecom Regulatory Authority of India, ट्राई) के नए ग्राहक शिकायत निपटान दिशा-निर्देशों में यह 5 जनवरी 2012 को स्पष्ट किया गया.
दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निपटान नियमन, 2012 के तहत नए नियम बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सभी सेवावप्रदाताओं बेसिक दूरसंचार सेवा, यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस पर लागू होंगे.
ट्राई के नए दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट है कि हर सेवाप्रदाता को सेवा की गुणवत्ता नियमन की समयसीमा के तहत शिकायतों का निपटान करना अनिवार्य है. साथ ही सेवाओं के आग्रह को पूरा करना भी सेवाप्रदाता की जिम्मेदारी है. यदि कोई मामला इसमें नहीं आता है, तो शिकायत का निपटान मात्र तीन दिन में करना होगा.
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