न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रो कमल मुखर्जी को कर्नाटक उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 24 जून 2015 को नियुक्त किया गया. वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं.
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी नियुक्ति की.
न्यायमूर्ति सुब्रो कमल मुखर्जी को न्यायमूर्ति धीरेन्द्र हीरालाल वाघेला का स्थान लेना है. न्यायमूर्ति धीरेन्द्र हीरालाल वाघेला का स्थानांतरण उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हुआ है.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति-जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.
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