पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2015 को उर्दू को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करने का आदेश दिया. इस आदेश के साथ, उर्दू पाकिस्तान के सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी.
आदेश तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया. पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश जव्वाद एस ख्वाजा ने की . इस संबंध मे याचिका अधिवक्ता कोकब इकबाल ने उर्दू को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु दायर की थी.
याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि चयनित सदस्यों द्वारा निर्मित 1973 के संविधान के तहत उर्दू आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाय. साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किए कि संविधान के अनुच्छेद 5 के उपअनुच्छेद 251 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू की जाय. उर्दू को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए नौ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
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