बिहार में तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आमदनी वाले पेशेवरों हेतु पेशा कर (professional tax) प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2011 को मंजूरी प्रदान की. पेशा कर के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सरकारी सेवक, निकायों, लोक उपक्रम और निजी क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर सभी सम्मिलित किए गए.
बिहार सरकार द्वारा मंजूर पेशा कर का ढांचा तीन स्तरीय है - वार्षिक 3 से 5 लाख रुपये तक आमदनी पर 1000 रुपये, वार्षिक 5 से 10 लाख तक आमदनी पर 2000 रुपये, वार्षिक 10 लाख से अधिक आमदनी वालों को 2500 रुपये कर के रूप में देना.
पेशा कर की अदायगी में लापरवाही के लिए दंड का भी प्रावधान है. इसके लिए 3 माह की जेल या 5000 रुपये या वसूलने लायक राशि का दोगुना में जो अधिक हो दंड के रूप में अदा करना है. कर अदायगी में स्थायी लापरवाही पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना है.
पेशा कर के भुगतान के लिए गैर नौकरीपेशा लोगों को नामांकन कराना अनिवार्य है, उनका पैन नंबर ही इनरौलमेंट नंबर माना जाएगा. जबकि डाक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यवसायी जैसे लोग खुद नामांकन कराएंगे और आयकर की भांति रिटर्न फाइल करेंगे.
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