युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई) का संशोधित मसौदा तैयार करने और विचार-विमर्श करने के लिए एक कार्य समूह का 28 जुलाई 2015 को गठन किया.
कार्य समूह का गठन करने का उद्देश्य खेल प्रशासन और कानूनी दृष्टिकोंण दोनों से एनएसडीसीआई को अधिक प्रासंगिक बनाना है. नौ सदस्यीय कार्यकारी समूह का गठन दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीके महाजन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में किया जाएगा.
कार्य समूह के संदर्भ का क्रम इस प्रकार होगा:
- खेल प्रशासन और कानूनी दृष्टिकोण से मौजूदा एनएसडीसीआई की जांच, इसे और अधिक सटीक और संक्षिप्त बनाने के उद्देश्य के साथ संशोधन करना.
- चयनित कॉलेज की तैयारी हेतु विशिष्ट सिफारिश करने और राज्य/जिला निकायों को व्यवस्थित बनाना.
- उचित समझी जाने वाली अन्य सिफारिशें करना.
- यह समिति 3 महीने में एनएसडीसीआई का संशोधित मसौदा प्रस्तुत करेगी.
भारत में खेलों के विकास के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और देश के अन्य विभिन्न खेल परिसंघों में पारदर्शिता और सुशासन के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी करने के साथ-साथ कई कदम उठाए हैं. वर्ष 2001 तक जारी किए गए सभी आदेश / सूचनाएं / निर्देश / परिपत्र आदि को आवश्यक संशोधनों के साथ भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई), 2011 शीर्षक से विस्तृत कोड का रूप दे दिया गया और यह 31 जनवरी 2011 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया.
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