भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 5 नवंबर 2015 को अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) तथा मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों (एएमएल) के उल्लंघन को लेकर धनलक्ष्मी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
रिजर्व बैंक ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की चालू खाते की जांच के संदंर्भ में केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देंशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर धनलक्ष्मी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों तथा एएमएल मानकों के उल्लंघन को लेकर धनलक्ष्मी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. बैंक के जवाब और दस्तावेज पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक ने केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देंशों का अनुपालन नहीं किया.
धनलक्ष्मी बैंक के बारे में
धनलक्ष्मी बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड की स्थापना 11000 रुपये की पूंजी और 7 कर्मचारियों के साथ त्रिशूर, केरल में 14 नवंबर 1927 को की गई. वर्ष 1977 में धनलक्ष्मी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन गया.
वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक की केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, गोवा, और हरियाणा आदि राज्यों में 280 शाखाएं और 398 एटीएम हैं.
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