भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 जनवरी 2016 को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर पर 10 मिलियन(1 करोड़) का मौद्रिक दंड लगाया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर पर यह दंड सेंट्रल रेपोज़ीट्री ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट(सीआरआईएलएस) को जानकारी देने में अनियमितता बरतने के कारण लगाया है.
विदित हो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करता है जिसके तहत आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देश का अनुपालन ना करने पर केन्द्रीय बैंक(आरबीआई) जुर्माना लगा सकता है.
सीआरआईएलएस का गठन आरबीआई द्वारा बैंकों के बड़े क्रेडिट्स की जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया था.
पृष्ठभूमि
बैंकिंग नियामक आरबीआई ने जानकारी साझा करने में अनियमितता के कारण एसबीटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. तत्पश्चात बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बाद आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाया.
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