सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है. यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 जुलाई 2012 को दिया.
पीठ ने यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए दिया है जिसमें यह कहा गया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति प्रदान किया जाना मान्यता के बराबर है.
पीठ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज/ संस्थान को मान्यता देने में एमसीआई की भूमिका सिर्फ सिफारिश करने तक की है. एमसीआई की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करना केंद्र सरकार के अधिकार में आता है. एमसीआई कानून में मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रावधान नहीं है. मेडिकल कॉलेजों/ संस्थानों को मान्यता प्रदान करने संबंधी कानून की धारा 10 ए में सिर्फ अनुमति के बारे कहा गया है न कि मान्यता के बारे में.
विदित हो कि मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में एमआईसी पर धांधली के आरोपों के मद्देनजर अदालत का यह फैसला बेहद महत्त्वपूर्ण है.
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