राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 ओडिशा के 30 जिलों में से 14 जिलो में 16 नवम्बर 2015 को लागू किया गया. पहले चरण में राज्य के 26 लाख से अधिक परिवारों (93.35 लाख लोगों) को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. 14 ज़िलों में राशन की दुकानों से लाभार्थियों को 3 रूपये की दर पर 5 किलोग्राम चावल या 2 रूपये की दर पर 5 किलोग्राम गेहूं मिलेगा.
पहले चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंगुल, बारगढ़, बौध, बलांगीर, देवगढ़, गजपति, झारसुगुडा, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, नुआपाड़ा, संबलपुर और सोनपुर जिलों में शुरू किया गया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दूसरा चरण 1 दिसंबर 2015 से प्रदेश के 16 अन्य जिलों में लागू किया जाएगा.
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और अनियमितताओं को सुधारने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए.
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