वरिष्ठ भाजपा विधायक हरिभाउ बागड़े सर्वसम्मति से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष 12 नवंबर 2014 को निर्वाचित किए गए. नवगठित महाराष्ट्र विधानसभा में बागड़े के नाम की घोषणा अस्थायी अध्यक्ष जिवा पांडु गावित ने की.
बागड़े ने भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है और वर्ष 1995 में शिवसेना-भाजपा सरकार में भी रहे. शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के फैसले के बाद पार्टी ने अध्यक्ष पद के अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया. राकांपा द्वारा समर्थन देने से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने भी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया था. बागड़े औरंगाबाद जिले में फूलांभरी से विधायक है. वह भाजपा तथा वर्ष 1995 में शिवसेना-भाजपा सरकार में कई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं.
शरद पवार की 41 विधायकों वाली राकांपा ने पहले ही अल्पमत सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया. फिलहाल 287 सदस्यीय सदन में भाजपा के 121 सदस्य हैं तथा उसने सात निर्दलीय एवं बहुजन विकास आगाधी के तीन विधायकों तथा अन्य के समर्थन का दावा किया.
राज्य विधान सभा के अध्यक्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अंतर्गत भारतीय राज्य की विधान सभा में अध्यक्ष पद की व्याख्या करता है. इसी प्रकार अनुच्छेद 93 लोकसभा में अध्यक्ष पद की व्याख्या करता है. भारत के संविधान के अनुसार हर आम चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है. किसी राज्य में विधान सभा के पहले सत्र में सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना होता है.
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