वियना में वर्ष 2009 में डेरा बल्लां के संत की हत्या के बाद पंजाब के कई जिलों में भड़के दंगों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 2012 को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वे एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक मुआवजा आयोग का गठन करें.
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम कुमार और न्यायमूर्ति अलोक सिंह ने अपने निर्देश में बताया कि मुआवजा आयोग के गठन की पूरी जानकारी आम जनता को दी जाए, ताकि इन दंगों के दौरान जिन लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वह इस आयोग के समक्ष आवेदन दे सकें.
ज्ञातव्य हो कि ऑस्ट्रिया के वियना में वर्ष 2009 में डेरा बल्लां के संत रामानंद की हत्या के बाद पंजाब के कई जिलों में दंगे भड़क गए थे. इन दंगों में भारी मात्रा में सरकारी एवं निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था.
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