केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेश सचिव का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया. भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूलभूत नियम-56 डी को संशोधित करने के प्रस्ताव की मंजूरी 1 नवंबर 2010 को प्रदान की. केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद 30 दिसंबर 2010 को सेवानिवृत होने वाली विदेश सचिव निरुपमा राव को 7 माह का कार्यकाल विस्तार मिल गया.
विदित हो कि इसके पहले गृह सचिव, रक्षा सचिव, आईबी चीफ, सीबीआई व रॉ प्रमुख का कार्यकाल भी दो साल के लिए निर्धारित किया जा चुका है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation