उत्तर प्रदेश के वृंदावन में विधवाओं की दयनीय स्थिति से संबंधित तथ्य जुटाने हेतु सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन की पीठ ने 9 मई 2012 को वृंदावन में विधवाओं के सामाजिक, आर्थिक हालात के तथ्य जुटाने के लिए मथुरा जिला विधि सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एक समिति का गठन किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने समिति को 25 जुलाई 2012 तक संबंधित रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया. रिपोर्ट में विधवाओं के नाम, उम्र, पता, उनके मूल स्थान, वृंदावन में उनके होने की वजहों और उनके मूल स्थानों में उनके या उनके पतियों के नाम पर किसी भी तरह की संपत्ति होने आदि की सूची मांगी गई है.
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