केंद्र सरकार ने औषधि तकनीकी परामर्श बोर्ड (डीएटीबी, Drugs Technical Advisory Board, DATB) के सुझावों के आधार पर मधुमेह की दवा प्योग्लिटाजोन (Pioglitazone) के उत्पादन एवं विपणन पर लगी रोक 21 अगस्त 2013 को सशर्त हटायी. सरकार ने डीएटीबी के सुझाव के आधार पर यह अधिसूचना जारी की कि प्योग्लिटाजोन का इस्तेमाल मधुमेह के इलाज के लिए प्रथम दवा के तौर पर इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए तथा इस औषधि के डिब्बे पर आवश्यक वैधानिक चेतावनी के साथ बेचा जाना चाहिए. यह चेतावनी लाल रंग के मोटे अक्षरों में अंकित होनी चाहिए.
विदित हो कि केंद्र सरकार ने प्योग्लिटाजोन की बिक्री तथा वितरण पर 18 जून 2013 को प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि कई चिकित्सा क्षेत्र के शोध प्रकाशनों ने इस औषधि से संबंधित सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाये थे.
प्योग्लिटाजोन (Pioglitazone)
प्योग्लिटाजोन को प्रयोग मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है. यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में टाइप-2 मधुमेह के इलाह के लिए शुगर को नियंत्रण को बढ़ाने के लिए किया जाता है. प्योग्लिटाजोन का विपणन विभिन्न देशों में अलग-अलग ट्रेडमार्क नामों से किया जाता है-
देश/क्षेत्र | ट्रेडमार्क नाम |
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी | एक्टोस |
यूरोप | ग्लस्टीन |
भारत | ग्लीजोन (जाइडस कैडिला) |
भारत | पियोज (यूएसवी लिमिटेड) |
मेक्सिको | जैक्टोस |
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