सर्वोच्च न्यायालय ने एशियाई प्रजाति के शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात के गिर अभयारण्य से उन्हें मध्यप्रदेश में ले जाने की अनुमति 15 अप्रैल 2013 को दी. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस प्रजाति के अस्तित्व के खतरे को देखते हुए, इन्हें अन्य स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है. न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और सीके प्रसाद की खंडपीठ ने संबद्ध वन्य जीव अधिकारियों को इन शेरों के स्थानान्तरण के लिए छह महीने का समय दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर यह व्यवस्था दी है. गिर अभयारण्य में फिलहाल 400 एशियाई शेर हैं.
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