राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 12 नवंबर 2015 को हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन विधेयक को अपनी सहमति दे दी.
बिल 16 मार्च 2015 को हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित किया गया.
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
• हरियाणा में गाय वध करने पर 3 से लेकर 10 साल तक का कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है और उस व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
• कोई व्यक्ति यदि गाय को वध के लिए निर्यात करने का प्रयास करता है, तो उसे कम से कम 3 से 7 साल तक की कैद और 30000 रुपए से 70000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
• दुर्घटना में या आत्मरक्षा के लिए गाय वध को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा.
• राज्य की सीमा से बाहर गाय को लाने ले व जाने के लिए लोगों को परमिट बनवाना होगा और यह घोषणापत्र भी दाखिल करना होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाई जा रही गायों का वध नहीं किया जाएगा.
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