हरियाणा सरकार ने 27 फ़रवरी 2015 को अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत दी जाने वाली नकद इनाम की राशि को पचास हजार रुपए से बढ़ा कर एक लाख रुपए कर दिया है.
यह इनाम राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के नियम 16 के तहत निर्धारित की गई है.
इनाम की राशी प्रधानमंत्री जन धन योजना(पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जाएगी.सरकार ने किसी भी देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द इनाम की राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारीयों को आदेश दिए हैं.
अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत नकद इनाम की राशि को बढ़ाने का निर्णय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में किया गया.
हरियाणा सरकार द्वारा किए गए अन्य फैसले –
• पुलिस विभाग को अपने पोर्टल (एचएआरएसएएमएवाई)हरसमय के व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए,यह एक एस पोर्टल है जहाँ कोई नागरिक अपनी शिकायत किसी भी समय पंजीकृत कर सकता है.
• सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों से शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और अन्य माध्यमों से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के आदेश दिए हैं.
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