वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (ITCC) प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 20 अगस्त को जारी एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि यह जानकारी गलत है.
अपने बयान में टैक्स विभाग ने कहा, ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि देश छोड़ने से पहले सभी नागरिकों के लिए इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है. सीबीडीटी के मुताबिक यह खबर पूरी तरह से गलत है.
लोगों में क्या फैली थी खबर:
CBDT ने यह भी बताया कि कुछ गलतफहमियों के कारण लोगों में यह भ्रम फैल गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले ITCC लेना जरूरी है, जो कि पूरी तरह से गलत है. CBDT ने यह भी स्पष्ट किया कि गलत सूचना संशोधन की गलत व्याख्या से यह बात लोगों में फैली है.
CBDT ने क्या बताया:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 (1A) का संबंध कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्राप्त करने से है.
जैसा कि यह प्रावधान वर्तमान में है, इसे वित्त अधिनियम के माध्यम से कानून में शामिल किया गया था. वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 के तहत, अधिनियम की धारा 230(1A) में केवल एक संशोधन किया गया है, जिसके तहत ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (ब्लैक मनी अधिनियम) का संदर्भ शामिल किया गया है.
CBDT issues clarification in respect of Income-tax clearance certificate (ITCC).
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 20, 2024
It is being erroneously reported that all Indian citizens must obtain ITCC before leaving the country. This position is factually incorrect.
Vide Finance (No.2) Act, 2024, Black Money… pic.twitter.com/tadFVQr99F
ITCC की आवश्यकता कब?
CBDT ने बताया कि ITCC की आवश्यकता कब और किन परिस्थितियों में होती है, जैसे-
जब कोई व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होता है.
जब किसी व्यक्ति पर ₹10 लाख से अधिक का कर बकाया हो और जिसे किसी भी प्राधिकरण द्वारा स्थगित नहीं किया गया हो.
आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है, तब ITCC की आवश्यकता हो सकती है.
इसके अलावा, ITCC का अनुरोध केवल तभी किया जा सकता है जब कर विभाग के मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा इसके लिए उचित कारण दर्ज किए जाएं.
किन पर लागू है यह नियम:
CBDT ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 230 के तहत सभी नागरिकों के लिए विदेश यात्रा करने से पहले टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी नहीं है. विभाग ने बताया कि विशेष परिस्थिति में टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है.
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