देश छोड़ने वाले नागरिकों के लिए आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरुरी या नहीं, CBDT ने किया क्लियर

CBDT On ITCC: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, भारत के नागरिकों के लिए देश छोड़ने से पहले आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र (Tax Clearance Certificate) लेना अनिवार्य हो सकता है. यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 (1A) के तहत आता है. हाल ही में, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 के तहत इस धारा में संशोधन किया गया है, जिसमें ब्लैक मनी अधिनियम, 2015 का भी उल्लेख जोड़ा गया है. क्या है पूरा मामला पढ़ें यहां.  

Aug 22, 2024, 11:20 IST
देश छोड़ने वाले नागरिकों के लिए आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरुरी या नहीं
देश छोड़ने वाले नागरिकों के लिए आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरुरी या नहीं

वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (ITCC) प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 20 अगस्त को जारी एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि यह जानकारी गलत है. 

अपने बयान में टैक्स विभाग ने कहा, ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि देश छोड़ने से पहले सभी नागरिकों के लिए इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है. सीबीडीटी के मुताबिक यह खबर पूरी तरह से गलत है. 

लोगों में क्या फैली थी खबर:

CBDT ने यह भी बताया कि कुछ गलतफहमियों के कारण लोगों में यह भ्रम फैल गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले ITCC लेना जरूरी है, जो कि पूरी तरह से गलत है. CBDT ने यह भी स्पष्ट किया कि गलत सूचना संशोधन की गलत व्याख्या से यह बात लोगों में फैली है.   

CBDT ने क्या बताया:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 230 (1A) का संबंध कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्राप्त करने से है.

जैसा कि यह प्रावधान वर्तमान में है, इसे वित्त अधिनियम के माध्यम से कानून में शामिल किया गया था. वित्त (सं.2) अधिनियम, 2024 के तहत, अधिनियम की धारा 230(1A) में केवल एक संशोधन किया गया है, जिसके तहत ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (ब्लैक मनी अधिनियम) का संदर्भ शामिल किया गया है.

ITCC की आवश्यकता कब?

CBDT ने बताया कि ITCC की आवश्यकता कब और किन परिस्थितियों में होती है, जैसे-  

जब कोई व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होता है.

जब किसी व्यक्ति पर ₹10 लाख से अधिक का कर बकाया हो और जिसे किसी भी प्राधिकरण द्वारा स्थगित नहीं किया गया हो.

आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है, तब ITCC की आवश्यकता हो सकती है.

इसके अलावा, ITCC का अनुरोध केवल तभी किया जा सकता है जब कर विभाग के मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा इसके लिए उचित कारण दर्ज किए जाएं.

किन पर लागू है यह नियम:

CBDT ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 230 के तहत सभी नागरिकों के लिए विदेश यात्रा करने से पहले टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी नहीं है. विभाग ने बताया कि विशेष परिस्थिति में टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है.

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

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