PM Fasal Bima Yojana: किसे मिलेगा लाभ, कौन से डाक्यूमेंट्स है जरूरी? जानें आवेदन की आखिरी तारीख

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। योजना के नियमों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे काश्तकार हों या बटाईदार,  इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

Bagesh Yadav
Jul 23, 2025, 16:44 IST
योजना के नियमों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे काश्तकार हों या बटाईदार, इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना के नियमों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे काश्तकार हों या बटाईदार, इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी इच्छुक किसान भाई समय रहते अपने पटवारी हल्का की अधिसूचित फसलों का बीमा जरूर करवाएँ। किसानों के लिए एक बेहद लाभकारी योजना है।

बता दें कि खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतम 2% राशि किसान को स्वयं देनी होती है, बाकी प्रीमियम का पैसा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 

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योजना के नियमों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, चाहे वे काश्तकार हों या बटाईदार,  इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले किसानों की फसल का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा।

PM Fasal Bima Yojana कौन है पात्र किसान

  • अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले सभी किसान (पट्टेदार/बंटाईदार शामिल)।

  • बीमित फसल पर किसान का वास्तविक स्वामित्व या हित जरूरी।

  • वैध भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टा समझौता अनिवार्य।

  • वही किसान खेती करे या बंटाईदार हो।

  • बुवाई शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर आवेदन जरूरी।

  • उसी फसल नुकसान के लिए पहले से कोई मुआवजा न लिया हो।

फसल बीमा का लाभ कब नहीं मिलेगा:

  • गैर-अधिसूचित क्षेत्र:
    पीएमएफबीवाई केवल अधिसूचित क्षेत्रों में लागू होती है। ऐसे क्षेत्र जो योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं हैं, वहां के किसानों को आम तौर पर मुआवजा नहीं मिलेगा।

  • फसल चक्र के बाहर नुकसान:
    फसल चक्र के बाहर हुई क्षति आमतौर पर बीमा कवरेज में शामिल नहीं होती। अगर नुकसान बुवाई या फसल अवधि से सीधे संबंधित नहीं है, तो मुआवजा नहीं मिलेगा।

जरुरी डाक्यूमेंट्स: 

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • बैंक पासबुक

  • भूमि रिकॉर्ड प्रमाण (RoR/LPC या वैध समझौता)

  • पहचान प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/नरेगा जॉब कार्ड)

  • पता प्रमाण (आधार/पैन/वोटर आईडी/बिजली बिल)

  • फसल घोषणा पत्र (जो फसल बोई या बोने का इरादा हो)

किसान भाई कैसे करें आवेदन: 

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएँ।

स्टेप 2: होमपेज पर "Farmer Corner" पर क्लिक करें। पॉपअप में "Guest Farmer" चुनें। 

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स और बैंक खाते की जानकारी भरें। कैप्चा कोड भरकर "Create User" पर क्लिक करें।

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से "Farmer Corner" → "Apply for Crop Insurance Yourself" पर क्लिक करें। फिर "Login for Farmer" पर जाएँ।

स्टेप 5: मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरें, OTP मंगवाएँ और सबमिट करें। किसान एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा।

स्टेप 6: एप्लिकेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट से पहले "Preview" कर लें। फिर "Submit" पर क्लिक करें।

स्टेप 7: पॉपअप में "Pay Later" या "Make Payment" चुनें। भुगतान बाद में या तुरंत कर सकते हैं।

स्टेप 8: भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana क्या है?

PM Fasal Bima Yojana: 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि मंत्रालय के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक फसल बीमा योजना है।

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