ट्रेन चलने के इतने घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं, जानें नए कैंसिलेशन नियम

Last Updated: Jan 19, 2026, 15:44 IST

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कड़े टिकट कैंसिलेशन नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सिर्फ कन्फर्म टिकट ही जारी होंगे। इनमें RAC या वेटिंग लिस्ट की सुविधा नहीं होगी। 

ट्रेन चलने के इतने घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं, जानें नए कैंसिलेशन नियम
ट्रेन चलने के इतने घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं, जानें नए कैंसिलेशन नियम

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हाल ही में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन क्या आपको इस ट्रेन में सीट बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम पता है, बता दें कि हाल ही में इस ट्रेन के टिकट कैंसिलेशन नियम सामने आये है जिन्हें थोड़े कड़े माने जा रहे है. चलिए टिकट कैंसिलेशन से जुड़े सभी नियम विस्तार से जानते है.

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए नए और कड़े टिकट कैंसिलेशन नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम सामान्य ट्रेनों और मौजूदा वंदे भारत चेयर-कार ट्रेनों से काफी अलग हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य आखिरी समय पर टिकट रद्द होने की प्रवृत्ति को रोकना और ट्रेनों में पूरी सीटें भरना है।

टिकट कैंसिलेशन के क्या है नए नियम:

नए नियमों के अनुसार, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सिर्फ कन्फर्म टिकट ही जारी होंगे। इनमें RAC या वेटिंग लिस्ट की सुविधा नहीं होगी। अगर यात्री यात्रा से पहले टिकट रद्द करते हैं तो समय के हिसाब से कटौती होगी:

72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल करने पर किराए का 25% कटेगा।

72 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% कटौती होगी।

8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

कैंसिलेशन का समय

किराए की कटौती

72 घंटे से ज्यादा पहले

25%

72 घंटे से 8 घंटे पहले

50%

8 घंटे से कम समय में

कोई रिफंड नहीं

8 घंटे के बाद कैंसिल पर कोई रिफंड नहीं:

रेलवे बोर्ड के अनुसार, अगर यात्री टिकट कैंसिल नहीं करता या ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले तक ऑनलाइन TDR फाइल नहीं करता, तो किराए का कोई भी हिस्सा वापस नहीं मिलेगा। यानी अंतिम समय पर प्लान बदलने पर पूरा पैसा डूब सकता है।

RAC नहीं, न्यूनतम दूरी 400 किमी

बता दें कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में RAC की कोई व्यवस्था नहीं लागू की गयी है। साथ ही, रेलवे ने न्यूनतम चार्जेबल दूरी 400 किलोमीटर तय कर दी है। यानी कम दूरी के लिए भी यात्रियों को कम से कम 400 किमी का किराया देना होगा।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपने प्लान को लेकर पूरी तरह निश्चित रहना चाहिए। क्योंकि आखिरी समय पर कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन में सिर्फ कन्फर्म टिकट मिलेंगे। पहले से कैंसिल करने पर ही नुकसान कम होगा।

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Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive - Editorial

Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.

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First Published: Jan 19, 2026, 15:44 IST

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