दिल्ली हाइकोर्ट ने हिन्दी भाषा में बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) की प्रवेश परीक्षा कराए जाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को निदेश जारी करने की माँग करने वाली याचिका खारिज कर दी है.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति ऑरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की जनहित याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि न्यायालय में फैसले अंग्रेजी में सुनाए जाते हैं, विशेकर दिल्ली में सभी अदालतों के कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही है और अदालतों के फैसले अंग्रेजी में सुनाए और लिखे जाते हैं.
विदित हो कि याचिकाकर्ता शैलेंद्रमणि त्रिपाठी ने यह कहते हुए अपनी जनहित याचिका दाखिल की थी कि एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षाएँ हिन्दी मे देने की इजाजत है, इसलिए प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में भी यह प्रक्रिया अपनायी जा सकती है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation