केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने 27 अगस्त 2018 को घोषणा की कि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए 29 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
इन राज्यों ने पहले से ही इस योजना के कार्यान्वयन पर काम करना शुरू कर दिया है. 16 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है. 25 सितम्बर 2018 को इस योजना के पूरी तरह शुरू होने से पहले अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में भी प्रारंभिक कार्य शुरू हो जाएगा.
योजना के तहत स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों की सुरक्षा और उसके भंडारण को लेकर ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बिना साझा नहीं किया जाएगा. सरकार ने स्वास्थ्य बीमा लागू करने के लिए राज्य सरकारों को उनकी सुविधा के हिसाब से तरीके चुनने की पूरी छूट दी है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के एक प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई):
• आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार की एक प्रस्तावित योजना हैं.
• इस योजना को 01 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था.
• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है. इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा.
• 10 करोड़ बीपीएल धारक इस योजना प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें. इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है.
• इस योजना के तहत शामिल लाभार्थी परिवारों को देश भर में किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पतालों से कैशरहित लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी.
• लाभार्थियों का निर्णय सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी) डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा.
• एबी-पीएमजेएवाई का उद्देश्य गरीबों के लिए अस्पताल में इलाज के खर्च को कम करना, अतृप्त जरूरतों को पूरा करना और पहचाने गए परिवारों को अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराना है.
• सेवाओं में 1300 से अधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद दी जाने वाली सुविधा, दवाएं आदि शामिल है और लाभार्थी प्रदाता नेटवर्क के जरिए देशभर में इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे.
• आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 55 करोड़ लोगों को लाभ होगा क्योंकि 10.74 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है.
निजी डाटा और संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना:
स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों के निजी डाटा और संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है और इनका इस्तेमाल निर्धारित कानूनी व्यवस्थाओं तथा नियमों के अनुकूल किया जाएगा. सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतरीन तरीकों को अपनाया जा रहा है. लाभार्थियों के डाटा के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए विभिन्न स्तरों पर 94 से अधिक कंट्रोल सेट बनाए गए हैं. आंकड़ों को इकट्ठा करने, उन्हें सुरक्षित रखने और उनके इस्तेमाल के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं.
आयुष्मान भारत के नाम पर फर्जी वेबसाइट चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. धोखाधड़ी से वेबसाइट चलाने वालों और लाभार्थियों से धन एकत्र करने का प्रयास करने वाले एजेंटों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा.
आरोग्य मित्रों का प्रशिक्षण:
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इस समझौता ज्ञापन के तहत एक लाख आरोग्य मित्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• आरोग्य मित्रों के क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) अपने कौशल विकास केन्द्रों सहित प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) की मदद करेगा. इसके तहत एक लाख आरोग्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों का इस्तेमाल आरोग्य मित्रों को अस्पतालों में प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देने के लिए किया जाएगा. एनएसडीसी स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद की मदद से प्रशिक्षण पाठयक्रम तैयार कर रहा है. भविष्य में एनएसडीसी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आरोग्य मित्रों के अलावा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाएगा.
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