भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A की बहस पर एक नजर

Nov 30, 2017, 11:25 IST

17 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 35 A की वैधता पर निर्णय लेने हेतु एक बड़ी बेंच का गठन किया तथा इसके लिए 6 महीनो की समयसीमा तय की है. तबसे अनुच्छेद 35A पर देश भर में, मुख्यतया जम्मू कश्मीर में बहस चल रही है. इसके आलावा अनुच्छेद 370 पर भी बहस चल रही है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. इसीलिए इसी परिपेक्ष में अनुच्छेद 35A को समझने की जरूरत है.

Article 35A of Indian Constitution: Understanding the Debate
Article 35A of Indian Constitution: Understanding the Debate

17 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 35 A की वैधता पर निर्णय लेने हेतु एक बड़ी बेंच का गठन किया तथा इसके लिए 6 महीनो की समयसीमा तय की है. तबसे अनुच्छेद 35A पर देश भर में, मुख्यतया जम्मू कश्मीर में बहस चल रही है. इसके आलावा अनुच्छेद 370 पर भी बहस चल रही है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. इसीलिए इसी परिपेक्ष में अनुच्छेद 35A को समझने की जरूरत है.

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भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के प्रावधान:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 यह बताता है कि:
“इस संविधान में दिए गए  स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के जुड़े  कानूनों की सुरक्षा तथा  जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू कोई भी मौजूदा कानून नहीं, और इसके बाद राज्य के विधान मंडल द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून नहीं:
(ए) जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों, या अन्य व्यक्तियों के वर्गों को  परिभाषित करना
(बी) इस तरह के स्थायी निवासियों को किसी विशेष अधिकार प्रदान करना या अन्य व्यक्तियों पर  किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू करना . यह निम्न लिखित तरीके से होता है :
(i) राज्य सरकार के अधीन रोजगार;
(ii) राज्य में अचल संपदा का अधिग्रहण;
(iii) राज्य में निपटान; या
(iv) छात्रवृत्ति के अधिकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के किसी भी रूप में , किसी भी भारतीय को दिए गए अधिकारो को कम नहीं करना.

1954 में यह अनुच्छेद, संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 1 9 54 के माध्यम से भारतीय संविधान (परिशिष्ट द्वितीय में उल्लिखित) में शामिल किया गया था। यह आदेश 14 मई 1 9 54 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जारी किया था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को यह शक्ति देता है कि यह, राज्य के "स्थायी निवासियों" को परिभाषित कर सकते और रोजगार, संपत्ति, छात्रवृत्ति आदि के अधिग्रहण के मामले में इन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार दे सके.

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पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 35 ए के प्रावधानों की उत्पत्ति 1927 से पहले हो गयी थी, जब जम्मू के डोगराओं ने महाराजा हरि सिंह से संपर्क किया था क्योंकि उनको डर था कि पंजाब के लोगों के आने से सरकारी सेवाओं में उनका नियंत्रण होगा। इन आशंकाओं ने 1927 और 1932 में हरि सिंह को यह  अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें राज्य के विषय और उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया। जम्मू और कश्मीर का संविधान, जिसे 1956 में तैयार किया गया था,  में 1927 और 1932 की अधिसूचनाओं में स्थायी निवासियों की परिभाषा को बरकरार रखा है।

1954 के राष्ट्रपति के आदेश ने एक रूपरेखा प्रदान की जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 A को शामिल करना था।
इसके बाद इस अनुच्छेद में,  स्थायी निवासी को परिभाषित किया गया . इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति जो 1 9 11 से पहले जम्मू-कश्मीर में पैदा हुआ था या राज्य में संपत्ति अधिग्रहण के 10 साल बाद भी वहाँ का निवासी रहा हो, उसे जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी माना गया था.

2014 में, एक गैर सरकारी संगठन 'हम नागरिक”  ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसे अनुच्छेद 35 A को हटाने की मांग की. उनका तर्क यह था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके 35 A को  संविधान में जोड़ा नहीं गया था।

जवाब में, जबकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक प्रति-शपथ पत्र दायर किया और याचिका को  बर्खास्त करने की मांग की, तो केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह, दो कश्मीरी महिलाओं ने जम्मू-कश्मीर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के लिए अनुच्छेद 35 A के खिलाफ 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में एक और मामला दायर किया।

जुलाई 2017 में हुयी सुनवाई  में, एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में हलफनामे दाखिल करने की इच्छुक नहीं थी, और केंद्र सरकार इस विषय पर एक 'बड़ी बहस' चाहती  है।
इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को तीन न्यायाधीशों की खंड-पीठ में भेजा और मामले के अंतिम निपटान के लिए छह सप्ताह का समय निर्धारित किया.  इस बात से,जम्मू और कश्मीर में एक विवाद पैदा हो गया।

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अनुच्छेद 35 A के खिलाफ तर्क

अनुच्छेदA के खिलाफ निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं.

(i)यह अनुच्छेद, संविधान के दुसरे अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही करता । इसलिए  यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन के लिए  कानून द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है.

(ii) अनुच्छेद 35 A द्वारा परिभाषित  “स्थायी निवासी” का वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 A मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है क्योंकि अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के समान अधिकार और विशेषाधिकार नहीं मिल सकते हैं, ।

(iii) अनुच्छेद 35 A के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प उन पुरुषों के बच्चों को  उत्तराधिकार प्रदान करते हैं जो गैर-स्थायी महिलाओं से विवाह से पैदा हुए हैं, लेकिन यह संकल्प स्थायी महिलाओं के बच्चों को उसी स्थिति में स्थायी निवासी नहीं मानते। इस बात को एक औरत के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है. अगर एक जम्मू-कश्मीर की महिला जम्मू-कश्मीर के एक गैर-स्थायी नागरिक से शादी करती है, तो उनके उत्तराधिकारी संपत्ति के अधिकार काफी कमजोर होते हैं.

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अनुच्छेद 35 A के पक्ष में तर्क

अनुच्छेद 35 A के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं.
(i) संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न भारतीय राज्यों के संबंध में संविधान के विभिन्न लेख तथा विशेष लेख शामिल हैं जैसे अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371 A-I.   इसके अलावा, धारा 370, मूल संविधान का हिस्सा है. अनुच्छेद 35 A जम्मू और कश्मीर राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति को अपने निर्धारित संवैधानिक रूप में संरक्षित करना चाहता है।

(ii) भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 A,  किसी भी तरह से, राज्य के लिए कुछ नया विस्तार करने की कोशिश नहीं करता. यह केवल भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान के बीच पहले से ही विद्यमान  संबंधों को स्पष्ट करता है।

(iii) छह दशकों में, भारत के राष्ट्रपति ने 41 संवैधानिक आदेश जारी किए जो कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के रूप में जम्मू और कश्मीर के लिए लागू होते हैं, जैसे संघ द्वारा चुने गए राज्यपाल को सद्र-ए-रियासत की जगह दी जाती है तथा राज्य के 'प्रधान मंत्री' को मुख्यमंत्री को बदलना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था.यदि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 35 A संविधान का उल्लंघन करता है, तो इस तरह के फैसले को 1 9 50 से लेकर अब तक के सभी संवैधानिक आदेशों पर लागू किया जाना है।

निष्कर्ष

जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. यह राज्य ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक विशेष स्थिति अर्जित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 इस बात को कानूनी समर्थन देता है और इसके अलावा यह भारतीय संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। जैसाकि अनुच्छेद 35A पर जम्मू और कश्मीर के बारे में वर्तमान विवाद, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही , केन्द्र-राज्य संबंधों पर बहस छेड़ रहे हैं तो, ऐसे में,  न्यायपालिका को  संविधान के संरक्षक के रूप में इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता है.

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