प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जनवरी 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी योजना का अनुमोदन कर दिया है.
इस योजना के अंतर्गत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी. ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है.
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्के मकानों का विस्तार कर सकेंगे.
योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ब्याज-सब्सिडी दी जाएगी.
इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक 24 वर्षों के लिए ऋण प्राप्त होगा.
इस योजना को राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यान्वित करेगी. केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का वर्तमान मूल्य सीधे प्रदान करेगी तथा इसके बदले, यह बैंक ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इत्यादि) को अंतरित करेगी.
इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के लिये मासिक किश्त कम हो जाएगी.
योजना के तहत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी सहायता सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ उचित समन्वय के आवश्यक उपाय भी करेगी.
इस नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में सुधार के साथ, ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा.

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