भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 31 अगस्त 2016 को 10 सीमेंट कंपनियों पर आपस में साठगांठ करने को लेकर 6,700 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. सीमेंट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (सीएमए) को दंडित करने के अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सभी इकाइयों को भविष्य में बाजार में सीमेंट की कीमतों, उत्पादन और आपूर्ति को लेकर समझौता या व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने से रोका है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाया गया जुर्माना:
एसीसी सीमेंट पर 1,147.59 करोड़ रुपये, जबकि जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. तथा अल्ट्राटेक पर क्रमश: 1,323.60 करोड़ रुपये और 1,175.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सेंचुरी पर 274 करोड़ रुपये, इंडिया सीमेंट्स पर 187.48 करोड़ रुपये, जेके सीमेंट्स पर 128.54 करोड़ रुपये, जेके सीमेंट पर 128.54 करोड़ रुपये, लाफार्ज पर 490 करोड़ रुपये, रामको पर 258.63 करोड़ रुपये, एसीएल पर 1,163.91 करोड़ रुपये तथा बिनानी पर 167.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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