केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है. इसके अनुसार अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं. बिना अनुमित सामग्री पब्लिश करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया है.
केंद्र सरकार के अनुसार, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है. नए संशोधन के अनुसार, अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे, किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी.
No Government servant, who has worked in any Intelligence or Security-related organisation shall make any publication after retirement without prior clearance from the head of organisation: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions pic.twitter.com/Oz3sUf9CjY
— ANI (@ANI) June 2, 2021
अधिकारी तय करेंगे मामला संवेदनशील है या नहीं
संशोधित नियमों के मुताबिक, जिम्मेदार अधिकारी को यह तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है. साथ ही यह देखेंगे कि यह सामग्री संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं. यानी संबंधित संगठन के प्रमुख यह तय करेंगे कि प्रकाशन के लिए मामला संवेदनशील है या नहीं या संगठन के डोमेन में आता है.
नया कानून केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम क्या है?
1972 में इस कानून में संशोधन करते हुए कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक नियम को जोड़ा, जिसके तहत सेवानिवृत्ति पर आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल संगठनों में काम करने वालों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना संगठन के डोमेन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
यह नियम इन संस्थानों पर लागू होगा
संशोधित नियम इन संस्थानों के लोगों पर लागू किया गया है. इंटेलीजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, राजस्व खुफिया निदेशालय, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल ब्रांच (सीआईडी), अंडमान और निकोबार, क्राइम ब्रांच-सीआईडी-सीबी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बॉर्डर रोड़ डेवलपमेंट बोर्ड और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है.
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