दिल्ली सरकार ने ऑड– ईवन कार राशनिंग योजना का दूसरा चरण 15 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय राजधानी में शुरु कर दिया. यह योजना 30 अप्रैल 2016 तक चलेगी.
योजना का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण और शहर की सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करना है. इस योजना के तहत ऑड पंजीकरण संख्याओं वाले चार– पहिया वाहन राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड तारीखों को ही उतर सकेंगीं जबकि ईवन संख्या वाले वाहन ईवन तारीखों पर. यह नियम सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि यह नियम रविवार को लागू नहीं होगा.
योजना में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री और अन्य वीआईपी लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहन, आपातकालीन वाहन, सीएनजी वाहन और वर्दी में स्कूली बच्चों को ले जाने वाली कारों को भी इस नियम से छूट दी गई है.
ऑड–ईवन की यह योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर लागू होगी. इस नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपयों का जुर्माना देना होगा. दिल्ली सरकार ने अलग– अलग यातायात स्थानों पर 5000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया है जो लोगों को योजना के नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation