प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख कर्नल सिंह को 7 फरवरी 2017 को दो वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया. वे वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त होने वाले थे.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पद को लेकर अनियमितता खत्म करने और सीवीसी कानूनों के अनुरूप इसे तय करने का निर्देश दिया था.
वह यह पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले दो वर्षो तक इस पद पर बने रहेंगे. नये आधिकारिक आदेश के तहत यह 27 अक्तूबर 2016 से प्रभावी होगा.
पृष्ठभूमि
• कर्नल सिंह एजीएमयूटी कैडर के 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं.
• उन्हें अक्तूबर 2016 में उनकी सेवानिवृत्ति तक ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था.
• उच्चतम न्यायालय ने सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून (सीवीसी) के प्रावधानों के अनुरूप सिंह की दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए एक हफ्ते के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था जिसके बाद यह कदम उठाया गया है.
• इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने हाल में कहा था कि ताजा आदेश यह स्पष्ट कर देगा कि ईडी प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति 27 अक्तूबर से दो वर्ष के लिए प्रभावी होगी.
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