फैक्ट बॉक्स: संरक्षित स्मारक प्लास्टिक फ्री ज़ोन घोषित

Aug 3, 2017, 18:20 IST

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेश शर्मा द्वारा राज्य सभा में एक लिखित प्रतिउत्तर में भी यह घोषणा की गयी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारकों तथा पुरातत्व स्मारकों को पॉलीथिन मुक्त क्षेत्र घोषित किया. संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेश शर्मा द्वारा 2 अगस्त 2017 को राज्य सभा में एक लिखित प्रतिउत्तर में भी यह घोषणा की गयी.

•    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी संरक्षित स्मारक की परिधि से 300 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त होगा.

•    इस क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा फेंकने पर जुर्माना हो सकता है. इसके लिए सम्बंधित विभागों को सूचना भेज दी गयी है.

•    सेक्रेटरी (संस्कृति) ने इस विषय पर डेमी ऑफिसर को भी दिशा-निर्देश जारी किये तथा संरक्षित स्मारकों को पॉलिथीन मुक्त रखने के लिए कदम उठाने हेतु कहा.

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•    यह कदम संस्कृति मंत्री द्वारा पॉलीथिन के उपयोग पर प्रतिबन्ध हेतु दिए गये सुझाव के बाद उठाया गया.

•    पूरे देश में इसे लागू करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

•    एक पुरा-स्मारक जिसे सम्बंधित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय-महत्व का घोषित किया जाए, वह संरक्षित स्मारक कहलाता है.

•    वर्ष 1951 में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्‍मारक और पुरातत्‍वीय स्‍थल एवं अवशेष (राष्‍ट्रीय महत्‍व की घोषणा) अधिनियम, 1951 (सं. IXX ऑफ 1951) लागू किया गया.

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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