भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 03 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी कर कहा कि खाद्य उद्योग जगत को 01 जुलाई 2019 से नए पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा.
प्राधिकरण के नए नियम खाने-पीने की चीजों को पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक और अखबारों में पैक करने पर प्रतिबंध लगाते हैं. इसमें खाने-पीने के सामान को किसी भी स्थिति में प्लास्टिक में पैक नहीं करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं.
एफएसएसएआई द्वारा जारी नियम
• खाद्य पदार्थों को लाने-ले जाने, भंडारण करने वाले और वितरण करने वाले थैलों में भी अखबार या पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जायेगा.
• स्याही और डाई के कैंसरजनक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए इन नियमों के तहत अखबार में खाने-पीने वाली चीजों को बांधने पर रोक लगाई गई है.
• खाद्य सामग्री की पैकेजिंग पर छापी जाने वाली स्याही के इस्तेमाल को भी भारतीय मानकों के अनरूप तय किया गया है.
• असंगठित क्षेत्र में इन नियमों के अनुपालन में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करने से पहले पर्याप्त समय दिया जा रहा है.
• इस संबंध में सभी हितधारकों से बातचीत की जाएगी और ग्राहकों एवं कारोबारों के बीच व्यापक स्तर पर जागरुकता अभियान भी चलाया जाएगा
• अतः नए पैकेजिंग नियम 01 जुलाई 2019 से प्रभाव में आएंगे.
एफएसएसएआई के बारे में
• भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है.
• एफएसएसएआई का संचालन भारत सरकार के स्वाकस्य्कर एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है.
• इसका मुख्याैलय दिल्ली में स्थित है जो राज्योंा के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्नर प्रावधानों को लागू करने का काम करता है.
• इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों , जिला एवं ग्राम पंचायत स्तेर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है.
• साथ ही यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी करता है.
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