Flag Code of India 2022: भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में फहराने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 जुलाई, 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। पहले तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज अब रात और दिन में कभी भी फहराया जा सकता है। यह केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान को और गति देगा, जिसके तहत पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से 13-15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया था।
केंद्र सरकार ने भारत की आजादी के 75 वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया संशोधन 2022
केंद्र ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को "दिन और रात" के दौरान खुले में, घरों में और इमारतों में प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है।
भारत का संशोधित ध्वज संहिता पहले और अब
भारतीय ध्वज संहिता 2002 के भाग II के पैरा 2.2 के खंड (xi) को संशोधित करके "जहाँ झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या फिर जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, अब इसे दिन या रात में कभी भी फेहराया जा सकता है"।
प्रावधान में पहले लिखा गया था कि "जहाँ झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है, उसे जहाँ तक संभव हो मौसम की खराब स्थिति के बावजूद, सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए"।
भारत का ध्वज संहिता क्या है?
भारत का ध्वज संहिता कानून, प्रथाओं, निर्देशों और परंपराओं का एक समूह है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित है। भारत का ध्वज संहिता 26 जनवरी, 2002 को लागू किया गया था।
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