ऑनलाइन खबरों के लिए नियम बनाये जाने हेतु 10 सदस्यीय समिति गठित

Apr 6, 2018, 14:57 IST

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह आदेश ‘फेक न्यूज’ पर विवादास्पद दिशा-निर्देशों को वापस लिए जाने के एक दिन बाद जारी किया गया है. इस समिति में 10 सदस्यों को रखे जाने की बात कही गई है.

Government institutes committee to regulate online news
Government institutes committee to regulate online news

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों के नियमन हेतु नियम बनाने को लेकर एक समिति गठित की है. इस संदर्भ में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है.

मंत्रालय द्वारा यह आदेश ‘फेक न्यूज’ पर विवादास्पद दिशा-निर्देशों को वापस लिए जाने के एक दिन बाद जारी किया गया है. इस समिति में 10 सदस्यों को रखे जाने की बात कही गई है.

मंत्रालय के आदेश की मुख्य बातें


•    सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस 10 सदस्यीय समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे.

•    इनके अलावा, इसमें विधि विभाग और औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के सचिव भी रहेंगे.

•    कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), न्यूज ब्रॉडकॉस्टर एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकॉस्टर फेडरेशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

•    आदेश में कहा गया है कि निजी टीवी चैनलों पर विषय वस्तु का नियमन ‘कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता’ करता है, जबकि प्रिंट मीडिया का नियमन के लिए पीसीआई के पास अपने नियम कायदे हैं.

 

समिति गठित किये जाने का कारण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और न्यूज पोर्टल के नियमन के लिए कोई नियम या दिशा-निर्देश नहीं है. इसलिए, डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन, इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज, मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है.

क्या होंगे के समिति के कार्य

यह समिति ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी. ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा. यह समिति ऑनलाइन मीडिया और न्यूज़ पोर्टल के विषयों की सीमा के संदर्भ में भी नियमावली बनाएगी.

 

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Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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