केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिक को बिना अनुमति के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर यात्रा करने की मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह दशकों से लागू प्रतिबंध में ढील देने का फैसला लिया है. एक अप्रैल से पांच वर्षों के लिए दी गई छूट के तहत विदेशी नागरिक नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर जा सकेंगे.
सरकार ने केवल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के नागरिकों को यह छूट नहीं दी है. इससे पहले तक विशेष परमिट के बिना विदेशी यात्री इस क्षेत्र में नहीं जा सकते थे.
उद्देश्य:
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करके कुछ ऐसे क्षेत्रों को निषेध अथवा प्रतिबंधित से छूट देती है.
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संरक्षित क्षेत्र क्या है?
विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के तहत कुछ राज्यों में इनर लाइन और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच के सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था.
संरक्षित क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो. रक्षित क्षेत्र विभिन्न प्रकारों के होते हैं और उन्हें अलग-अलग स्तरों का संरक्षण दिया जाता है.
इस निषेध क्षेत्र में वर्तमान में पूरा अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम आते हैं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं. सिक्किम का कुछ भाग निषेध क्षेत्र में तथा शेष प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है.
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