हरियाणा सरकार ने 07 मार्च 2018 को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अहम फैसला करते हुए हरियाणा में विधुर पेंशन लागू किये जाने की घोषणा की है. हरियाणा सरकार आगामी वित्त वर्ष में इस योजना को लागू कर सकती है.
हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रविंद्र मछरौली ने यह मुद्दा उठाया जिसके जवाब में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जल्द ही यह पेंशन लागू करने का ऐलान किया.
हरियाणा विधुर पेंशन योजना की विशेषताएं
• हरियाणा में विधुर पेंशन योजना का लाभ उसी विधुर को मिलेगा जो पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं करवाएगा और वह अपने बच्चों के पास रहेगा.
• पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करवाने वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
• इस योजना में शामिल होने वाले विधुर की न्यूनतम आयु 45 वर्ष रखी गई है.
• इस संबंध में विभागीय कार्रवाई पूरी कर दी गई है तथा आगामी एक अप्रैल से हरियाणा में विधुर भी पेंशन आरंभ होने का अनुमान जताया गया है.
हरियाणा में अन्य पेंशन योजनाएं
• हरियाणा सरकार द्वारा इस समय विभिन्न श्रेणियों के 25 लाख 32 हजार 385 लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान की जा रही है.
• इनमें 15 लाख 31 हजार 49 को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है.
• इसके अतिरिक्त 6 लाख 73 हजार 388 विधवा पेंशन धारक, एक लाख 53 हजार 582 विकलांग पेंशन धारक हैं.
• हरियाणा सरकार द्वारा 33 हजार 186 लाडली को लाडली समाजिक सुरक्षा भत्ता, 28 बौने लोगों को तथा 24 हिजड़ों, तथा 10 कश्मीरी पलायन करने वालों को भी पेंशन दी जा रही है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विधुर पेंशन योजना लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय को केस बनाकर भेजा गया है जिसकी स्वीकृति मिलते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.
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