फैक्ट बॉक्स: झारखंड में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित

Aug 14, 2017, 15:14 IST

विधेयक के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर तीन वर्ष का कारावास अथवा 50,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं.

झारखंड विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 पारित किया. इसका उद्देश्य राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना है. अब यह विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जायेगा. राज्यपाल से स्वीकृति के पश्चात् इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा.

•    विधेयक के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर तीन वर्ष का कारावास अथवा 50,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं.

•    विधेयक के अनुसार यदि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया वह नाबालिक, महिला अथवा अनुसूचित जाति से है तो उसे 1 लाख रुपये जुर्माना और चार वर्ष का कारावास दोनों हो सकते हैं.

•    यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर को सूचना देनी होगी.

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•    धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को समय, स्थान एवं जिस व्यक्ति की देख-रेख में धर्म परिवर्तन किया गया, उसका ब्यौरा देना होगा.

•    वर्ष 2000 में दक्षिणी बिहार से पृथक करके झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था.

•    15 नवम्बर 2000 को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ.

•    झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री रघुबर दास हैं.

•    झारखंड में 24 जिले हैं तथा रांची इसकी राजधानी है.

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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