जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 27 अप्रैल 2016 को बाढ़ प्रभावित व्यापारियों को पांच प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की, यह सब्सिडी 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी मानी जाएगी. इस निर्णय से सितम्बर 2014 में आई बाढ़ के कारण व्यापारियों को राहत मिली है.
इस सब्सिडी की अपर कैप सीमा पांच लाख रुपये प्रति यूनिट होगी जो चार वर्ष, 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी.
यह निर्णय मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया.
इन योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया. पैनल की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी तथा इसमें राहत पुनर्वास विभाग, वित्त विभाग एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों तथा उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रुपये तक है की सहायता हेतु दूसरी किश्त को भी मंजूरी दी.
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