जानिये केरल सरकार की हरित कर्म सेना के बारे में यहां सब कुछ

Nov 9, 2021, 14:30 IST

केरल राज्य में नगर निकाय के सभी संभागों में हरित कर्म सेना (ग्रीन एक्शन फोर्स) का गठन किया जाएगा.

Know all about Keral's Haritha Karma Sena
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केरल सरकार ने कोच्चि निगम में ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा तक ले जाने के लिए शहर के घरों से कचरे को इकट्ठा करने और अलग करने के लिए “हरित कर्म सेना (हरित कार्य बल – ग्रीन एक्शन फ़ोर्स) बनाने का प्रस्ताव दिया है.

मुख्य विशेषताएं

  • नगर में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उपनियम के मसौदे में एक्शन फोर्स गठित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है.
  • यह मसौदा कानून केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 33 के अनुसार तैयार किया गया था.
  • इस पर हाल ही में निगम की स्वास्थ्य स्थायी समिति द्वारा चर्चा की गई थी और अब इसे अनुमोदन के लिए निगम परिषद के समक्ष रखा जाएगा.
  • इस उप-कानून को लागू करने के लिए केरल सरकार से मंजूरी भी आवश्यक है.

केरल सरकार के लिए इस कानूनी ढांचे की आवश्यकता का कारण

केरल राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य अपशिष्ट और औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाए गए खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए प्लास्टिक, ठोस और तरल कचरे को संभालने के लिए नागरिक निकाय के लिए नीतिगत ढांचे की आवश्यकता थी. इसी तरह, केरल के प्रत्येक शहर को साफ रखने के साथ-साथ सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरे को डंप करने से रोकने के लिए इस कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी.

उपनियम के तहत शामिल होंगी ये संस्थाएं

केरल सरकार का यह नया मसौदा उपनियम व्यक्तिगत घरों, औद्योगिक इकाइयों और व्यापारियों से लेकर समाज के सभी वर्गों को कवर करता है.

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हरित कर्म सेना के बारे में जानकारी

नगर निकाय के सभी संभागों में हरित कर्म सेना (ग्रीन एक्शन फोर्स) का गठन किया जाएगा. प्रत्येक इकाई अपने संभाग में लगभग 200 घरों को कवर करेगी. आदर्श रूप से प्रत्येक मंडल के निवासी इस हरित कर्म सेना के सदस्य होंगे. यदि किसी संभाग से पर्याप्त सदस्यों की पहचान नहीं की जाती है, तो निगम की सीमा के भीतर रहने वाले लोगों का चयन किया जाएगा. इन इकाइयों के सदस्य निवासियों के दरवाजे से कचरा एकत्र करेंगे. गैर-बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल और सैनिटरी कचरे को पूर्व-निर्धारित तिथियों पर अलग से एकत्र किया जाएगा और नागरिक निकाय द्वारा इस काम के लिए लगाए गए वाहनों तक पहुंचाया जाएगा. वे जलाशयों और सार्वजनिक स्थानों पर गैर-कानूनी तौर पर कचरे को फैकने पर भी नजर रखेंगे.

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