गुजरात विधानसभा में 31 मार्च 2017 को गोहत्या संशोधन बिल पास किया गया. इसमें गोरक्षा के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं.
संशोधित बिल के अनुसार गुजरात में गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने पूर्व में ही इसके संकेत दे दिए थे.
इस नए कानून के बाद से गोहत्या के दोषियों को उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा. इसके साथ ही गोमांस ले जाने पर 7-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. गौमांस का ट्रांसफर करने वाले पर भी 120 बी यानी षडयंत्र के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. गौमांस का ट्रांसफर करते हुए जो वाहन पकड़े जाएंगे वो वाहन हमेशा के लिए जब्त हो जाएंगे.
हालांकि गुजरात में गोहत्या कानून पहले से ही मौजूद था लेकिन अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है. कानून बनने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश सरकार गो हत्या के कानूनों को और सख्त करने जा रही है.
इस कानून में प्रावधान है कि जिनके पास जानवर खरीदने-बेचने का लाइसेंस है वे भी यह काम सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक ही कर पाएंगे.
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