लोकसभा ने 27 दिसंबर 2017 को जीएसटी के तहत मोटर वाहनों पर टैक्स की दर 25 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया. यह विधेयक उक्त कर में बढ़ोतरी को लेकर लाए गए अध्यादेश का स्थान.
कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य की ओर से नारेबाजी और शोरगुल के बीच सदन में चर्चा के लिए जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) संशोधन विधेयक-2017 चर्चा के लिए रखा गया. इस अध्यादेश के अनुसार हाइब्रिड वेरिएंट और लक्जरी कारों पर 25 प्रतिशत तक जीएसटी सेस में वृद्धि की गई है.
मिड साइज से लेकर हाइब्रिड वेरिएंट तक की लग्जरी कारों पर जीएसटी सेस की बढ़ोतरी को एक से 25 फीसद तक बढ़ाए जाने की अनुमति देने वाले अध्यादेश को सितंबर में जारी किया गया था.
इस संशोधन के बाद जीएसटी में शामिल होने वाले टैक्स हैं, सेंट्रल टैक्सेज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अडिशनल एक्साइज ड्यूटी मेडिसिनल ऐड टॉइलट प्रिपेरेशंज (एक्साइज ड्यूटीज) ऐक्ट, 1955 सर्विस टैक्स अडिशनल कस्टम्स ड्यूटी स्पेशल अडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से संबंधित सेंट्रल सरचार्ज और सेस स्टेट टैक्सेज स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स/सेल्स टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स (स्थानीय निकायों की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स के अलावा) सेंट्रल सेल्स टैक्स (केंद्र की ओर से लागू और राज्यों की ओर से एकत्र किया जाने वाला) ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स लॉटरी, बेटिंग और गैंबलिंग पर टैक्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से संबंधित स्टेट सेस और सरचार्ज.
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