केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिए हैं. निर्देश के अनुसार सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को प्री-पेड और पोस्ट पेड मोबाइल ग्राहकों के डेटाबेस में उनके आधार नम्बर को जोड़ना होगा.
सरकार ने ये निर्देश प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों नंबरों के लिए जारी किए हैं. उपभोक्ता द्वारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक न कराने पर उपभोक्ता का नम्बर 6 फरवरी 2018 तक बंद किया जा सकता है.
सत्यापन हेतु निर्देश-
- सर्किल में सेल्युलर ऑपरेटर एक से अधिक मोबाइल कनेक्शन का सत्यापन एक ही ई-केवाईसी के माध्यम से कर सकते हैं.
- थोक कनेक्शन के मामले में सत्यापन प्रक्रिया अलग होगी.
- जो ग्राहक अपने नम्बर को प्री-पेड या पोस्ट-पेड में बदलते हैं उनका अलग से सत्यापन नहीं किया जायेगा.
- टेलिकॉम ऑपरेटर ही अपने यूजर्स को दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय-
- इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग को स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि सभी दूरसंचार कंपनियां देश के सभी मोबाइल नंबरों को केवाईसी प्रोसेस के माध्यम से दोबारा सत्यापन करवाएं.
- इस आदेश के बाद दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों जिनमे यूआईडीएआई, ट्राई और पीएमओ के प्रतिनिधि भी शामिल थे, के साथ बैठक की और दिशा निर्देह जारी किए.
- दूरसंचार विभाग ने ये निर्देश 23 मार्च को जारी किए.
- दूरसंचार विभाग विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया में लाइनें ना लगें.
- सभी कंपनियां इन निर्देशों का पालन करते हुए दोबारा से सत्यापन की प्रक्रिया 06 फरवरी 2018 से पहले पूरी कर लें.
आधार कार्ड-
- आधार कार्ड केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है.
- आधार कार्ड में 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा) जारी करता है.
- 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा.
- भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं.
- कोई भी भारतीय नागरिक आधार हेतु नामांकन करवा सकता है, आवश्यक यह है कि वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो.
- प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है.
- नामांकन निशुल्क है.
- आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation