नरेंद्र मोदी सरकार ने 431 पाक हिदुओं को लंबी अवधि हेतु वीजा जारी किए हैं. ऐसे पाकिस्तानी हिन्दुओं को पैन व आधार कार्ड भी आवंटित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है. इनको भारत में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के भी अधिकार प्रदान किए गए हैं.
भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति-
भारत-पाक के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के कारण संवेदनशील स्थानों जैसे सैन्य ठिकानों के आसपास अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त की अनुमति इन लोगों को सरकार ने नहीं दी है.
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गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार केंद्र की वर्तमान नीति के दृष्टिगत पाक के अतिरिक्त अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को लंबी अवधि के वीजा जारी किए गए हैं.
व्यापार हेतु किसी भी राज्य में जाने की अनुमति-
केंद्र सरकार ने इन लोगों को काम धंधा करने हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति भी प्रदान की है. ऐसे लोग पैन व आधार के अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व अनुमति के बगैर भी यह लोग बैंक खाते खुलवा सकते हैं.
इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने 18 सौ पाकिस्तानी नागरिकों (अहमदिया समुदाय) को भारत में आने की अनुमति प्रदान की है. यह लोग पंजाब के गुरदासपुर जिले में होने वाले वार्षिक उत्सव में भाग लेने आ रहे हैं. पिछले साल इन लोगों को वीजा जारी नहीं किए गए थे जबकि वर्ष 2015 में ऐसे पांच हजार वीजा जारी किए गए.
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केंद्र सरकार ने पठानकोट व उड़ी हमलों के बाद वीजा न जारी करने का फैसला लिया था. सरकार को सितंबर माह में पाक, अफगान व चीन जैसे देशों से कुल छह हजार 25 वीजा आवेदन मिले थे, जिनमें से चार हजार 57 को मंजूरी दी जा चुकी है. पाकिस्तानी नागरिकों को अधिकतर मेडिकल वीजा दिए गए.
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