गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार ने 29 अप्रैल, 2021 को देश के सभी राज्यों से, अपने राज्य की स्थिति के आकलन के आधार पर, 31 मई, 2021 तक तत्काल कार्यान्वयन के लिए, 25 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के तौर पर जारी कंटेनमेंट/ रोकथाम उपायों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं.
31 मई तक राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देश दिए हैं.
इन नवीनतम दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद, देशव्यापी तालाबंदी/ लॉकडाउन की संभावना से इंकार किया गया है.
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को जारी MHA के प्रमुख दिशानिर्देश: मुख्य विशेषताएं
गृह मंत्रालय ने निर्देशित किया है:
- देश में COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.
- सभी जिला मजिस्ट्रेट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट रोकथाम उपायों को सख्ती से लागू करेंगे.
- इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
मुख्य फोकस क्षेत्र
कंटेनमेंट: गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि, कोविड 19 महामारी के वर्तमान वक्र/ गति को रोकने के लिए मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
नाइट कर्फ्यू: आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात के समय सभी व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. स्थानीय प्रशासन रात के कर्फ्यू की अवधि तय करेगा और इस सम्बन्ध में जरुरी आदेश जारी करेगा.
लोगों के परस्पर मेलजोल पर प्रतिबंध: गृह मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया है कि, कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों के परस्पर मेलजोल को प्रतिबंधित किया जाए.
किस-किस की अनुमति नहीं होगी?
सामाजिक एकत्रण: सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभी प्रकार के समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा.
शॉपिंग मॉल/ सिनेमा हॉल: सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
धार्मिक स्थल: सभी धार्मिक स्थल भी जनता के लिए बंद रहेंगे.
क्या होगा खुला?
• स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, आग, पुलिस, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता सहित सभी आवश्यक सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी.
• सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही को भी अनुमति दी जाएगी.
• इन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी आकस्मिक सेवाएं भी जारी रहेंगी.
• सार्वजनिक परिवहन: बसों, मेट्रो, टैक्सी और ऑटो और ट्रेनों सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन अधिकतम 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलते रहेंगे.
• इंटर/ इंट्रा-स्टेट यात्रा: इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
• कार्यालय: सार्वजनिक और निजी दफ्तरों सहित सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.
• सभी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान भी काम करना जारी रख सकते हैं बशर्ते उनका कार्यबल सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हो.
क्या प्रतिबंधित होगा?
विवाह: विवाह की अनुमति होगी लेकिन इसमें केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
अंतिम संस्कार: अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
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